ओडिशा सरकार ने की घोषणा, कोरोना से मरने वालों के परिवार को मिलेगी 50 हजार की आर्थिक मदद
भुवनेश्वर: 29 सितंबर: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कोरोना से मरने वालों में से हर एक के परिजनों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुख प्रोफेसर सीबीके मोहंती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ओडिशा सरकार स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करेगी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से इस पैसे का भुगतान किया जाएगा। राज्य में अब तक 8,187 लोगों की मौत हो चुकी है।

पीटीआई के अनुसार मोहंती ने कहा इसके अलावा किसी भी कोविड-19 मरीज के परिजन, जो आत्महत्या से मर गए और जो दुर्घटनाओं में मारे गए, वे भी वित्तीय सहायता के हकदार हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में कहा था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएं।
राज्य अपने संबंधित डिजास्टर रिस्पांस फंड से भुगतान करेंगे, और इसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन के जरिए प्रसारित किया जाएगा। संबंधित परिवार अपने क्लेम को राज्य के अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए एक फॉर्म के जरिए मांगे गए दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे, जिसमें ये भी दिखाना होगा कि मरने वाले शख्स की मौत का कारण कोविड ही है।
गृह मंत्रालय ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि का आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि ये राशि राज्य आपदा मोचन कोष से वितरित की जाएगी।












Click it and Unblock the Notifications