नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला

ओडिशा सरकार ने नए नर्सिंग, पैरामेडिकल या संबद्ध चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने और इस संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।

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अमरावती,14 दिसंबरः ओडिशा सरकार ने नए नर्सिंग, पैरामेडिकल या संबद्ध चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने और इस संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। सरकार ने नए पाठ्यक्रम खोलने या एनओसी के नवीनीकरण या भर्ती क्षमता में वृद्धि या नर्सिंग, पैरामेडिकल या संबद्ध चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रमों में पते में परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्थानों को एनओसी जारी करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

सरकार ने नर्सिंग, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, डीएमएलटी, डीएमआरटी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एनओसी जारी करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राज्य में विभिन्न संबद्ध चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम। विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो मुद्दों की जांच करेगी और उचित सिफारिशें करेगी।

उपर्युक्त समिति की सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद सरकार ने मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। एक जिले में संस्थानों की संख्या की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जीआईएस और गैप विश्लेषण प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किसी भी आवेदन को पुनर्वैधीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। निजी उद्यमियों को नर्सिंग, फार्मेसी और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रमों में गुणात्मक उच्च-कुशल शिक्षा प्रदान करने और राज्य में उच्च कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को उत्पन्न करने के लिए उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

आवश्यकता पड़ने पर सरकार असेवित क्षेत्रों की मांग के अनुसार सरकारी संस्थानों की स्थापना के लिए कदम उठाएगी। जिला प्रशासन यानी कलेक्टर और डीएम, एडीएम, बीडीओ, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि द्वारा निरीक्षण बंद कर दिया जाएगा। निरीक्षण अब निरीक्षकों की एक टीम द्वारा किया जाएगा जो लागू पाठ्यक्रम से संबंधित चिकित्सा या पैरामेडिकल या नर्सिंग या संबद्ध विज्ञान विषयों के विशेषज्ञ हैं। निरीक्षण के लिए टीम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचित करते हुए संबंधित परिषदों के अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी।

सभी संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं और संबंधित परिषदों द्वारा अनुशंसित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाएगा और यदि जारी किया गया एनओसी उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर संस्थानों की अधिक संख्या को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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