जगन्नाथ मंदिर पर SC के फैसले से नवीन पटनायक खुश, बोले- भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता
भुवनेश्वर, 4 जून: ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के पास निर्माण पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। जनहित याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट करते हुए लिखा, भगवान जगन्नाथ की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
पुरी के सांसद और बीजद नेता पिनाकी मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, आज मुख्यमंत्री पटनायक पुरी को विश्व धरोहर शहर बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के अपने गंभीर प्रयासों में सही साबित हुए हैं। भगवान ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आवाज के माध्यम से अपनी बात की है।
क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का विरोध किया गया था। याचिका में पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यापक जनहित में निर्माण गतिविधि आवश्यक है। अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में जनहित याचिकाएं दायर किए जाने का ट्रेंड बढ़ा है। गुणवत्तारहित जनहित याचिका दायर करना सिर्फ कानून का दुरुपयोग है।
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