हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में 5 जून, 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में 5 जून, 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई।

इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से शिक्षकों व स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग-आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। शिक्षक स्थानांतरण नीति वर्ष 2016 में अधिसूचित की गई थी और वर्ष 2017 में संशोधित की गई थी।

बाद में समय-समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। समय के साथ विभाग ने वर्तमान नीति को लागू करने में कुछ चुनौतियों का अनुभव किया। इसलिए इस नीति को निरस्त करने तथा कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके और कुछ नए प्रावधान शामिल करते हुए नीति को संक्षिप्त और सटीक बनाकर एक नई नीति लाने पर विचार किया गया।

हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति में संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में एक्स ग्रेशिया रूल, 2019 में विशेष केस के रूप में छूट प्रदान करते हुए डी.एस.पी. शहीद सुरेंद्र सिंह के पुत्र सिद्धार्थ को अनुकंपा आधार पर डी.एस.पी. नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कारोबार के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशि के अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम, 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को हरियाणा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम, 2023 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

बैठक में "हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एचईईपी)-2020" के तहत अधिसूचित "बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना" में संशोधन के संबंध में मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने पहले की विभिन्न अस्पष्टताओं पर विचार करते हुए मौजूदा "बाजार विकास सहायता योजना" को और अधिक स्पष्ट किया है। नए संशोधन के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000 रुपए तथा राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 रुपए तक का बोर्डिंग शुल्क प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए अग्रिम कार्यक्रम (पदमा) नीति की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। पूरे राज्य में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बने, जिसमें प्रतिभा, कड़ी मेहनत, समर्पण को सम्मान मिले, जिससे उत्कृष्टता और गौरव के माहौल को बढ़ावा मिले, इसके लिए हरियाणा ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 'हरियाणा गौरव सम्मान योजना, 2023' शुरू की है। यह योजना हरियाणा के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

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