झारखंड:रोड टैक्स, जुर्माना माफ,वाहन मालिकों को बड़ी खुशखबरी
कोविड के बढ़ते प्रभाव के दौरान जब वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, उस दौरान का रोड टैक्स को माफ करने से संबंधित आदेश अब जाकर जारी हो गया है।
रांची,14 जुलाई: कोविड के बढ़ते प्रभाव के दौरान जब वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, उस दौरान का रोड टैक्स को माफ करने से संबंधित आदेश अब जाकर जारी हो गया है। पिछली कैबिनेट में इससे संबंधित निर्णय लिया गया था लेकिन, आचार संहिता लागू होने के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जाकर परिवहन विभाग ने इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर लोगों को जानकारी दी है और बताया है कि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक रोड टैक्स माफी और इस दौरान लगे जुर्माने की रकम माफ करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इस क्रम में राज्य के वैध परमिटधारी वाहनों का परमिट निर्गत नहीं होने की बात भी सामने आई थी। वाहन चालकों को परिवहन मंत्री की ओर से आश्वस्त किया गया था कि वाहन नहीं चलने के कार्यकाल में रोड टैक्स नहीं लगेगा। अब परिवहन विभाग ने आम सूचना जारी कर कहा है कि 17 अक्टूबर 2019 के बाद निबंधित बसों जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है के बकाया मार्ग कर और इस कारण से लगनेवाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा और एक बार सभी राशि जमा करने पर छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी ने बताया कि बकाया कर की अद्यतन राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट का लाभ मिलेगा।
आकांक्षी जिलों की कार्यशाला आज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में गुरुवार को आकांक्षी जिलों में चलाए जा रही योजनाओं पर प्रोजेक्ट भवन में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। योजना और विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में राज्य के सभी 19 आकांक्षी जिलों के जिला योजना पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।