झारखंड- खुले में जानवरों का वध और मांस बिक्री पर होगी कार्रवाई

रांची,10 अक्टूबरः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि खुले में पशु- पक्षियों का वध कर खुले में ही उनके मांस की बिक्री करने वाले लोगों पर नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि नगर

रांची,10 अक्टूबरः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि खुले में पशु- पक्षियों का वध कर खुले में ही उनके मांस की बिक्री करने वाले लोगों पर नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि नगर निकाय की अनापत्ति के उपरांत प्राप्त किए गए अनुज्ञप्ति के आलोक में ही निर्धारित स्थान व स्वच्छता मानकों के अनुसार ही मांस की बिक्री की जाए। कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार अर्थदंड व अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शहर में खुले में मांस की बिक्री करने संबंधी शिकायतें नगर परिषद को प्राप्त हुई हैं, जिनके आलोक में जल्द ही स्वच्छता उड़नदस्ता के माध्यम से ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

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ईओ ने शहर के नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे खुले में पुराने टायर, टूटे-फूटे प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन, टंकी या अन्य ऐसे सामान न रखें जिनमें मच्छरों के लारवा पनपने की संभावना हो। साथ ही कहा कि यदि रिहायशी इलाके में किसी खाली प्लॉट आदि पर व्यापक जलजमाव हो तो तुरंत अपने स्तर से भूस्वामी जलजमाव को दूर करें या नगर परिषद को सूचना दें। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया कि कम से कम अगले 2 महीने तक मच्छरों के उपशमन को लेकर हर किसी को अपने स्तर पर जागरूक रहना होगा। कहा कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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