हरियाणा: सामान्य पटाखों पर पाबंदी, सिर्फ जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
हरियाणा: सामान्य पटाखों पर पाबंदी, सिर्फ जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
चंडीगढ़। हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे पटाखे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक जिले में ग्रीन पटाखों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन्हीं स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। प्रत्येक जिले में खुले स्थान पर ही पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन व वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर है। फसल अवशेष प्रबंधन पर ढांचागत रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है। इसमें इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू प्रबंधन, प्रभावी निगरानी सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
विभिन्न मशीनों व डिक्मपोजर के माध्यम से 23 लाख टन और एक्स-सीटू मैनेजमेंट के तहत 13 लाख टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। पराली न जलाने के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए पिछले चार सालों में किसानों को सीएचसी के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से 72 हजार 777 मशीनरी उपलब्ध करवाई गई हैं। इस वर्ष 7146 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं जिसमें बे¨लग यूनिट, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इत्यादि शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इन-सीटू मैनेजमेंट के तहत किसानों को प्रति एकड़ बे¨लग के लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही बेलर्स के परिवहन के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम 15 हजार रुपये तक गोशालाओं को दिए जा रहे हैं।












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