हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, 21 अक्टूबर को मिलेंगे चुनाव निशान
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण में चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन बुधवार यानि 19 अक्तूबर है। इस दिन शाम तीन बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 20 अक्तूबर को चुनाव नामांकन की छंटनी की जाएगी। इसके बाद 21 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नामांकन वापस लिया जा सकता है। इसके बाद प्रथम चरण के उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ होगी।

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पहले चरण के लिए इसी दिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 30 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा और 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
धनपत सिंह ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव की गतिविधियां म्हारी पंचायत पोर्टल पर देखी जा सकेंगी। इसमें उम्मीदवारों के नामांकन, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूचियां डाली जाएंगी। इसके अतिरिक्त मतदान व मतगणना के दिन के लिए ई-डैशबोर्ड तैयार करवाया गया है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली और सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे उम्मीदवारों के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द जारी करें। इसके साथ-साथ सिर्फ उम्मीदवारों की देनदारी की जांच करें, अगर चुनाव नामांकन करने वाले उम्मीदवार पर कोई देनदारी नहीं है तो तत्काल नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाए। किसी के परिवार पर यदि कोई देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने इस संबंध में एक पत्र के माध्यम से हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किए जाएं। धनपत सिंह ने कहा कि बिजली विभाग व सहकारिता विभाग नामांकन कर रहे उम्मीदवार के नो-ड्यूज की जांच करे, यदि उसके परिवार के नाम पर कोई लोन या देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए।
चुनाव आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को भी पत्र लिखा है कि चुनाव नामांकन के लिए किसी तरह के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिशाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।












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