हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर 5 साल की सजा
हरियाणा में चाइनीज मांझा बेचने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर 5 साल की सजा
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने चाइनीज मांझे को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है, जिसके बाद प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो 5 साल की जेल या 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान दिया गया है। सरकार ने 11 अगस्त को आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश के हर जिले में पुलिस आइसे लागू करवाने में जुट गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जिसका कारण चाइनीज और सिंथेटिक मांझा है। इसको लेकर पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आयुक्त ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है, सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियाल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान को खतरा है और ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कोई भी शख्स इस प्रकार का मांझा या धागे न तो बना सकता है, न रख सकता है, ना बेच सकता है, न खरीद सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है।