गुरुग्राम की 16 कॉलोनियों के लोगों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा सरकार ने दी यह सुविधा

गुरुग्राम, 28 मई। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की 16 कॉलोनियों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब वे अपने प्लॉटों को टुकड़ों में बांट सकेंगे। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यानी 1980 से पहले बनी कॉलोनी में आवंटित प्लॉट के विभाजन (टुकडों में बांटना) करवाने वाले लोग निगम में इसका आवेदन कर सकते हैं।

Good news for resident of sixteen colonies of Gurugram

निगम अधिकारियों के अनुसार, ऐसे प्लॉट का न्यूनतम आकार 200 वर्ग मीटर होना चाहिए और टुकड़ों में बांटे जाने वाले भूखंड का आकार भी 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसको लेकर इसी माह हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब इसे अधिकारियों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा गुरुग्राम के करीब 16 कॉलोनियों के लाखों लोगों को मिलेगा।

अधिसूचना जारी, ये होंगे नियम

● प्लॉट 200 वर्ग मीटर का होना चाहिए।

● आवेदनकर्ता के पास जमाबंदी, म्यूटेशन आदि दस्तावेज हो।

● प्लॉट के आसपास फुटपाथ, पार्किंग नहीं होनी चाहिए।

● नियम 2017 के अनुसार मकान का नक्शा पास होना चाहिए।

● अगर वैध प्लॉट है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस जमा करानी होगी।

● अगर अवैध है तो वैध से डेढ़ गुना फीस प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमा करानी होगी।

देश के आजादी के समय लाखों की सख्यां में शरणार्थी भारत आए थे। उनको रहने के लिए सरकर ने प्लॉट आंवटित किए थे। सरकार द्वारा दिए इन प्लॉटों की अभी तक टुकडों में रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। जैसे किसी व्यक्ति को उस समय सरकार ने 500 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया था, लेकिन वह अपने दो बेटों को दो हिस्सों में बांटकर उनकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता था।

गुरुग्राम नगर निगम की मुख्य नगर योजनाकार मधुस्मिता मोइतरा ने बताया कि प्लॉट विभाजन को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है। अब प्लॉट धारक अपने विभाजित प्लॉट को पास करवाने के लिए नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।

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