बोर्ड परीक्षा फीस मामले में शिक्षा मंत्री बैंस ने पूर्व इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश

गांव फुल्लांवाल के सरकारी हाई स्कूल के पूर्व इंचार्ज द्वारा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा फीस समय पर जमा नहीं करवाए जाने का मामला शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के पास पहुंच गया।

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस

गांव फुल्लांवाल के सरकारी हाई स्कूल के पूर्व इंचार्ज द्वारा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा फीस समय पर जमा नहीं करवाए जाने का मामला शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के पास पहुंच गया। मंत्री बैंस ने मामले की जांच करने के लिए सैक्रेटरी एजुकेशन को आदेश जारी किए और पूर्व इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है।

फुल्लांवाल गांव के कुछ निवासियों ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की थी कि पूर्व इंचार्ज की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा फीस 4 हजार रुपए प्रति छात्र जुर्माने के साथ जमा करवानी पड़ी है जिसके लिए स्कूल के कुछ अध्यापकों ने अपने स्तर पर पैसे एकत्रित करके बोर्ड को जुर्माना जमा करवाया। शिक्षा मंत्री ने यह भी आदेश जारी किए कि जितना भी जुर्माना छात्रों की बोर्ड परीक्षा फीस पर लगा है, उसकी वसूली पूर्व इंचार्ज से की जाए। फुल्लांवाल के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री को बताया गया था कि उक्त सरकारी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में 102 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिनके द्वारा बोर्ड परीक्षा फीस प्रति विद्यार्थी 1200 रुपए स्कूल इंचार्ज रछपाल सिंह, जिनकी अब ट्रांसफर हो चुकी है, के पास जमा करवाई गई थी लेकिन विद्यार्थियों से इकट्ठी की गई परीक्षा फीस पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास निर्धारित समय पर जमा नहीं करवाई गई जिस कारण बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी 4000 रुपए लेट फीस जुर्माना लगाया गया।

मामला सामने आने के बाद स्कूल के अन्य अध्यापकों ने कुछ विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा फीस अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे करके जुर्माने सहित बोर्ड में जमा करवा दी जिससे अध्यापकों को भी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि इस मामले को शिक्षा सचिव निजी तौर पर ध्यान देकर पड़ताल करने के उपरांत रछपाल सिंह के खिलाफ बनती कार्रवाई करें और उससे बनती रकम वसूल करते हुए संबंधित अध्यापकों को इसका भुगतान किया जाए।

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