दिल्ली सरकार का CNG टैक्सी को लेकर बड़ा निर्णय, बढ़ाई गई परमिट की अवधि

दिल्ली सरकार ने राज्य के टैक्सी चालकों को महत्वपूर्ण राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी जैसे क्लीन फ्यूल वाले टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी को पंद्रह वर्ष तक बढ़ा दिया।

दिल्ली सरकार के सीएनजी से चलने वाले वाहन की परमिट अवधि बढ़ाने से कई वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकारी सूचना में कहा गया है कि दिल्ली में सभी टैक्सी जो CNG/Clean Fuel पर रजिस्टर हैं, उनका परमिट 15 साल तक वैलिड रहेगा। ये आदेश केवाल उन्हीं वाहनों के लिए लागू होगा जिनके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, CMVR 1989, and DMVR 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरी होती हैं।

हाई कोर्ट ने ये कहा
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए परमिटों की वैधता के संबंध में असमानता दूर करने की मांग को लेकर बहुत से आवेदन आए। दिल्ली एनसीआर में चलने वाली टैक्सियों के परमिट को लेकर कुछ संघों और व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने और आवश्यक आदेश पारित करने का आदेश दिया था।

Arvind Kejriwal

Delhi-NCR परिवहन विभाग ने पाया कि परमिट के तहत चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की टैक्सियों की सेवा अवधि में अंतर है। 2015 की सिटी टैक्सी योजना के तहत पंजीकृत टैक्सियों का परमिट आठ वर्ष का था, जबकि अन्य प्रकार की टैक्सियों का 15 वर्ष का था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों के साथ हमेशा सहयोग किया है। अब टैक्सी चालकों को 15 साल तक टैक्सी चलाना होगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+