पंजाब: पुनर्वास स्कीम के लिए उम्मीदवार इतने दिनों के भीतर जमा करवाए एप्लीकेशन
सी.एम. मान द्वारा दिए गए आदेशों के तहत जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयमरैन व आप स्पोकसमैन जगतार संघेड़ा द्वारा लाभार्थियों से एप्लीकेशन की मांग की है।

पंजाब सरकार द्वारा घोषित की गई पुनर्वास स्कीम को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जालंधर के इंप्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा अब 7 दिनों के भीतर इस स्कीम को लेकर अपनी एप्लीकेशन देनी की मांग की है। गौरतलब है कि जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने साल 1975 में 110 एकड़ की गुरु तेग बहादुर नगर विकास स्कीम लागू की थी।
इसकी एक जगह के एक हिस्से पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गत दिनों दौरान बेघर हुए लोगों के लिए पंजाब सरकार द्वारा पुनर्वास स्कीम का ऐलान किया गया था गत 14 दिसंबर को मान सरकार व लोकल बाडी कैबिनेट मंत्री डा. इंद्रबीर सिंह निझ्झर की चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई थी जिस पर जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार संघेड़ा, डिप्टी कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए थे।
इस दौरान सी.एम. मान द्वारा दिए गए आदेशों के तहत जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयमरैन व आप स्पोकसमैन जगतार संघेड़ा द्वारा लाभार्थियों से एप्लीकेशन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने 7 दिन का समय दिया है। इस स्कीम का लाभ लेने वालों से अपील की गई है कि वह अपने एप्लीकेशन के साथ सबूत, वोटर कार्ड, आधार कार्ड व अन्य शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा कर जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जा डिप्टी कमिश्नर जालंधर के दफ्तर में जमा करवा दें। रिकार्ड की समीक्षा के उपरान्त पहल के आधार पर फ्लैट अलाटमैंट किए जाएंगी। इन फ्लैटों को रिहायशी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और 5 साल तक इसे बेचा नहीं जा सकता। न ही किसी तरह की कोई तबदीली की जा सकती है।
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