ओडिशा सरकार का बडा फैसला, डीआरडीए सिस्टम का जिला परिषदों में किया विलय

नई दिल्ली, 06 जून: ओडिशा सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को संबंधित जिला परिषदों के साथ विलय करके वर्तमान संरचना को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। विलय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करना और जिला पंचायतों को गरीबी उन्मूलन, समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में सक्षम बनाना है।

 Big decision of Odisha government, DRDA system merged with district councils

जिलों में डीआरडीए को सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करना और उनकी निगरानी करना था। जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायतें पीआरआई प्रणाली का शीर्ष स्तर हैं। एजेंसियों को जिला पंचायतों में विलय करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जा सके।

इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी निर्णयों के निष्पादन में सीधे शामिल किया जा सके। प्रमुख सचिव (पंचायती राज और पेयजल) अशोक केके मीणा ने कहा, "गंभीर विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने औपचारिक रूप से दोनों संस्थानों का विलय कर दिया है और विलय के बाद जिला पंचायतों के कामकाज के तौर-तरीकों का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया है।"

शुक्रवार को जारी रेजॉल्यूशन के अनुसार, डीआरडीए में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सभी मौजूदा अधिकारी और कर्मचारी जिला परिषदों के कर्मचारी होंगे और डीआरडीए में सभी मौजूदा पद, विशेष रूप से समाप्त किए जाने वाले पदों को छोड़कर, अन्य को समाप्त माना जाएगा। 30 जिला पंचायतों की स्वीकृत संख्या 1,115 होगी, जिसमें 150 कार्यक्रम प्रबंधक, 30 प्रत्येक कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी (तकनीकी) और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी (वित्त) शामिल हैं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+