हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर 2019 के पूर्व बने भवन होंगे नियमित
रांची,20 नवंबर- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसलिए "
रांची,20 नवंबर- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए "अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना -2022" का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है।
अब
लोगों
को
लाभ
देने
की
प्रक्रिया
शुरू
शहरी
क्षेत्र
में
किए
गए
अनधिकृत
/
विचलित
निर्माण
को
नियमितीकरण
शुल्क
के
माध्यम
से
नियमितीकरण
हेतु
झारखंड
अधिनियम,
2011
अधिसूचित
किया
गया
था,
लेकिन
बहुतायत
संख्या
में
लोग
इस
अवसर
का
लाभ
नहीं
उठा
सके।
पुनः
राज्य
सरकार
द्वारा
"अनधिकृत
निर्माण
को
नियमित
करने
के
लिए
योजना,
2019"
अधिसूचित
किया
गया
लेकिन
विभिन्न
निकायों
/
प्राधिकारों
तथा
विभिन्न
संगठनों
से
प्राप्त
जानकारी
के
अनुसार
यह
योजना
भी
विभिन्न
कारणों
से
आम
जनता
को
रियायत
पहुँचाने
में
विशेष
कारगर
नहीं
हो
सकी।
उपरोक्त
बिन्दुओं
के
आलोक
में
यह
आवश्यकता
महसूस
की
गई
कि
एक
बार
फिर
अनधिकृत
निर्माण
को
संरचनात्मक
स्थिरता
एवं
नियोजन
मापदंड
के
दायरे
में
रखकर
नियमित
करने
की
कार्रवाई
की
जाए।
उपरोक्त
परिप्रेक्ष्य
में
झारखंड
नगरपालिका
अधिनियम
2011
की
धारा
590
(1)
एवं
सह
पठित
धारा-434
के
तहत
दी
गई
शक्ति
का
उपयोग
करते
हुए
राज्य
सरकार
अनधिकृत
निर्माण
को
नियमित
करने
की
योजना
प्रतिपादित
कर
रही
है।
योजना
के
तहत
31
दिसम्बर,
2019
के
पूर्व
से
निर्मित
आवासीय
एवं
गैर
आवासीय
भवनों
का
नियमितीकरण
हो
सकेगा।
इस
योजना
को
और
अधिक
प्रभावी
और
सरल
बनाने
के
लिए
लोगों
से
अगले
एक
महीने
तक
सुझाव
और
फीडबैक
भी
मांगे
जायेंगे।
नियमितीकरण
के
लिए
अनुमान्य
निर्धारित
सीमा
भवन
की
ऊंचाई
15
मीटर
तक
हो
सकती
है
लेकिन
संरचना
केवल
ग्राउंड
+
3
मंजिला
(जी+3)
का
होना
चाहिए।
500
वर्गमीटर
तक
प्लॉट
क्षेत्र
(प्लिंथ
क्षेत्र
100%
तक)
और
500
वर्गमीटर
से
अधिक
का
प्लाट
क्षेत्र,
जिसका
प्लिंथ
क्षेत्र
75%
या
500
वर्गमीटर,
जो
भी
कम
हो,
होना
चाहिए।
भवनों
के
लिए
नियमितीकरण
शुल्क
इस
प्रकार
होगा
आवासीय
और
गैर
आवासीय
भवनों
के
लिए
अलग-अलग
शुल्क
का
निर्धारण
किया
गया
है।
नगर
पंचायत
स्थित
आवासीय
भवन
के
लिए
50
रूपये
प्रति
वर्गमीटर
एवं
गैर-आवासीय
के
लिए
75
रूपये
प्रति
वर्गमीटर,
म्युनिसिपल
काउंसिल(नगर
पालिका
परिषद)
स्थित
आवासीय
भवन
के
लिए
75
रूपये
प्रति
वर्गमीटर
एवं
गैर-आवासीय
भवन
के
लिए
100
रूपये
प्रति
वर्गमीटर
तथा
नगर
निगम/विकास
प्राधिकरण/आइएडीए/एन
ए
सी/नगर
पालिका
क्षेत्र
स्थित
आवासीय
भवन
के
लिए
100
रूपये
प्रति
वर्गमीटर
एवं
गैर-आवासीय
के
लिए
150
रूपये
प्रति
वर्गमीटर
की
राशि
देय
होगी।