पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के नागरिकों को दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक दी जाएगी ये छूट
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नागरिकों बड़ी राहत दी है। मान सरकार ने शहरी क्षेत्रों मे संपति के रजिस्ट्रेशन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (सामाजिक सुरक्षा निधि) से छूट देने की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि रजिस्ट्री में स्टॉप शुल्क में ये छूट 31 दिसंबर तक मिलेगी।

इसके साथ ही मान सरकार ने उद्योगपतियों से किए वादे को पूरा करते हुए एकल भवनों को निममित करने की नीति को आगे फारवर्ड कर दिया है। ये निर्णय सरकारी-उद्योग बैठक में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार सरकार का ये निर्णय होटल, मल्टीप्लैक्स, फार्म हाउस, हाउस, शैक्षणिक, चिकित्सा और औद्योगिक संस्थानों पर लागू होगा।
इसके अलावा नगरपालिका सीमा, शहरी संपदा और औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के बाहर बिना मंजूरी के निर्मित एकल भवनों पर लागू होगा। इस नीति के मुताबिक अब बिना मंजूरी के बने एकल भवनों को नियमित करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक आवदेन कर सकेंगे।
बता दें पंजाब सरकार की कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब जीएसटी लागू होगा। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज में आवश्यक संसोधन किए जाएंगे। व्यापार करने को आसान बनाने और करदाताओं की मदद के लिए के लिए पंजाब जी.एस.टी. अधिनियम-2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया था।












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