टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और 20 अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ हुई FIR

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के 20 अन्य नेताओं पर अन्नामय्या जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। इसमें हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं।

उमपति रेड्डी की शिकायत पर मुदिवेदु पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर एक नामित किया गया है। पूर्व मंत्री देवीनेनी उमा, वरिष्ठ नेता अमरनाथ रेड्डी, एमएलसी भूमिरेड्डी रामगोपाल रेड्डी, नल्लारी किशोर, डी. रमेश, जी. नरहरि, एस. चिन्नाबाबू, पी. नानी और अन्य का भी नाम लिया गया।

Annamayya Violence

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे देना), 307 (का प्रयास), 115, 109 (अपराध के लिए उकसाना), 323, 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) आर/डब्ल्यू 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) शामिल है।

आपको बता दें कि 4 अगस्त को रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए चंद्रबाबू नायडू की यात्रा के दौरान जिले के अनागल्लू शहर में हिंसा भड़क उठी।

सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर टीडीपी के फ्लेक्स बैनर फाड़ने और नायडू की यात्रा के विरोध में रैली निकालने के बाद झड़पें हुईं। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर नायडू के काफिले पर पथराव किया था, जिसके बाद एनएसजी कमांडो को पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा करनी पड़ी, जिनके पास जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा है।

इसके बाद हुई हिंसा में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुंगनूर में हिंसा के आरोप में अब तक 70 टीडीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। नायडू ने हिंसा के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री पेद्दीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी को दोषी ठहराया था और सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने के लिए पुलिस पर हमला बोला था।

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