आंध्र प्रदेश: डीबीटी के माध्यम से पोलावरम के विस्थापितों को भुगतान संभव नहीं, केंद्र ने कहा

मंत्री शेखावत ने कहा कि 30 सितंबर, 2016 को जारी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए फंड दिया जा रहा है।

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केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्यक्ष लाभ योजना (डीबीटी) के माध्यम से पोलावरम परियोजना के विस्थापितों को भुगतान करना संभव नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद को बताया कि केंद्र राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बिलों के आधार पर सभी भुगतानों को मंजूरी दे रहा है। काकीनाडा के लोकसभा सदस्य वंगा गीता विश्वनाथ ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि क्या केंद्र को डीबीटी के माध्यम से परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ-विस्थापित) को मुआवजे की राशि को मंजूरी देने के बारे में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

सवाल के जवाब में, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। शेखावत ने कहा, 'आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मंत्रालय से पोलावरम सिंचाई परियोजना के परियोजना विस्थापित परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, इस सुझाव को राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति के अनुरूप नहीं देखा गया है।'

मंत्री शेखावत ने कहा कि 30 सितंबर, 2016 को जारी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए फंड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'यह ओएम भारत सरकार को 01.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए केवल परियोजना के सिंचाई की शेष लागत का 100% उस तिथि पर सिंचाई की लागत की सीमा तक प्रदान करने का आदेश देता है। केंद्र समय-समय पर परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करता रहा है।'

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