आंध्र प्रदेश पैनल ने भगदड़ की घटनाओं की जांच शुरू की

रेड्डी आयोग को एक महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। भगदड़ 1 जनवरी को मुफ्त राशन किट बांटने के दौरान नायडू के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद हुई थी।

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अमरावतीः सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी शेषसयाना रेड्डी की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने हाल ही में आंध्र में भगदड़ की दो घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि, इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। पहली घटना 28 दिसंबर को नेल्लोर जिले के कंदुकुर में और दूसरी 1 जनवरी को गुंटूर में हुई। न्यायमूर्ति रेड्डी ने गुरुवार को गुंटूर में उस भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया जहां टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की सभा के दौरान तीन लोगों की मौत हुई थी।

उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उन परिस्थितियों के बारे में पूछताछ की जिनके कारण भगदड़ मची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गवाहों और मृतक के परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए लाने का निर्देश दिया। पूर्व न्यायाधीश न्यायाधीश बी शेषसयाना रेड्डी जिला कलेक्टर एम वेणुगोपाल रेड्डी, जिला एसपी आरिफ हफीज और अन्य अधिकारी न्यायमूर्ति रेड्डी के साथ भगदड़ स्थल पर गए।

रेड्डी आयोग को एक महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। भगदड़ 1 जनवरी को मुफ्त राशन किट बांटने के दौरान नायडू के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद हुई थी। भगदड़ में तीन महिलाओं की मौत हो गई थी और कम से कम एक दर्जन घायल हो गए थे। नायडू के रोड शो के दौरान 28 दिसंबर को कंदुकुर भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

दो घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने राजमार्गों और सड़कों पर रैलियों और जनसभाओं को प्रतिबंधित करने के लिए GO-1 जारी किया। जहां उच्च न्यायालय ने जीओ के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार ने भगदड़ की दो घटनाओं के कारणों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन किया। न्यायमूर्ति रेड्डी आयोग को एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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