NGT के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश सरकार, जानिए क्या है पूरा मामला
हैदराबाद, मई 27। आंध्र प्रदेश सरकार ने NGT के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख दिया है। दरअसल, एनजीटी ने एक पर्यटन परियोजना के हिस्से के रूप में विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण कार्यों को रोक दिया था। एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और बेला त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की अपील की है।

अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने कहा है कि एनजीटी ने पहले परियोजना पर रोक लगाने का एक पक्षीय आदेश पारित किया, और बाद में 20 मई को राज्य की आपत्ति को खारिज करते हुए आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 50% काम खत्म होने पर स्थगन पारित किया गया था। तात्कालिकता के आधार के रूप में, वरिष्ठ वकील ने आसन्न मानसून का हवाला दिया।
पीठ मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई।एनजीटी ने यह आदेश सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें परियोजना द्वारा सीआरजेड मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।












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