आदमपुर उपचुनाव: 4 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मिलेगा वोटिंग का अधिकार

आदमपुर उपचुनाव: 4 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मिलेगा वोटिंग का अधिकार

हिसार। निर्वाचन विभाग आदमपुर उप चुनाव के लिए यूं तो पहले ही वोटर निर्धारित कर चुका है। मगर नए फैसले के अनुसार विभाग चार अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदान में सम्मलित होने का मौका देगा। ऐसे वोटरों की सूची तैयार की जा रही है। हिसार जिले की 47- आदमपुर विधानसभा सीट पर आगामी 3 नवंबर को मतदान होगा।

 Adampur by election: Youth who have completed 18 years of age by October 4 will get a chance to vote

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि इसी वर्ष 5 जनवरी तक आदमपुर विधानसभा हलके की 1 लाख 70 हजार 773 कुल मतदाता हैं, जिसमे 91 हजार 347 पुरुष और 79 हजार 47 महिला मतदाता व 1916 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। हलके में कुल 378 सर्विस मतदाता हैं अर्थात वह स्थानीय मतदाता जो देश की डिफेन्स और पारा मिलिट्री सेवाओं में कार्यरत हैं। अब चार अक्टूबर तक के मतदाताओं को लेने से यह संख्या बढ़ेगी।

अधिवक्ता हेमंत ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी प्रदेश में चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया एक सप्ताह तक चलती है। नामांकन के अंतिम दिन दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, इसी प्रकार उसी तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम शामिल किये जा सकते हैं। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल का हवाला भी दिया जिसमें कोर्ट द्वारा इस कानूनी व्यवस्था को दोहराया गया था।

हालाकि हेमंत द्वारा तीन वर्ष पूर्व दायर एक आरटीआइ याचिका के जवाब में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा यह जानकारी दी गयी थी कि आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक कारणों के कारण उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल तिथि की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक ही नये मतदाताओ को उन्हें मतदाता सूची में रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि आदमपुर उपचुनाव हेतु नामांकन भरने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर थी, इस प्रकार नए मतदाताओं के नाम बीती 4 अक्टूबर तक ही मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते थे। अब चूंकि इसी माह 3 अक्टूबर को ही आदमपुर उपचुनाव की घोषणा की गयी इसलिए उससे अगले दिन अर्थात 4 अक्टूबर तक कितने नए मतदाता शामिल हुए होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

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