22 साल पुरानी संस्थाओं को झारखंड सरकार से मान्यता लेने को 28 फरवरी तक करना होगा आवेदन
रांची,20 नवंबर- झारखंड में कार्यरत संस्थाओं के संबंध में झारखंड सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड ने आम सूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि अविभाजित बिहार के समय यानि 15 न
रांची,20 नवंबर- झारखंड में कार्यरत संस्थाओं के संबंध में झारखंड सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड ने आम सूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि अविभाजित बिहार के समय यानि 15 नवंबर 2000 से पूर्व कई संस्थाओं ने बिहार से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. अविभाजित बिहार काल में निबंधित संस्थाओं का झारखंड राज्य में फिर से निबंधन कराना होगा.

इसके लिए 4 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. विभाग के संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक शहाब सिद्दीकी ने बताया है कि वेबसाइट http://www.enibandhan.jharkhand.gov.in की मदद से ऑनलाइन आवेदन करने में मदद मिलेगी. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 है. आवेदन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश, डाक्यूमेंट्स और अन्य सूचनाओं की जानकारी निर्धारित वेबसाइट से ली जा सकती है. निर्धारित अवधि तक आवेदन नहीं करने वालों के संबंध में उनके मामले में कोई विचार नहीं होगा.












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