मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आवेदन के लिए बचे हैं बस आखिरी 10 दिन
नई दिल्ली। अगर आप हरियाणा सरकार की शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आखिरी मौका बचा है। इस सरकारी योजना के तहत हरियाणा सरकार 2 या उससे अधिक सालों तक काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए ये आखिरी मौका दे रही है। जो भी दुकानदार पिछले साल आवेदन नहीं कर सके हैं, वो 30 सितंबर तक आवेेदन कर सकते हैं। अब दोबारा आवेदन के लिए सिर्फ 20 दिन ही रह गए हैं। उसके बाद आने वाले आवेदनों पर निकाय विभाग की ओर से विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो भी दुकानदार इस योजना के तहत आवेदन करने से चूक गया था वह मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के पोर्टल पर अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

यह योजना एक जुलाई 2021 से शुरू की गई थी। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि अब शहरी संपत्तियों के विवादों का स्थायी रूप से निपटान करते हुए पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक काबिज लोगों को योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाए। नप के पास इस योजना के तहत 210 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 207 योग्य पाए गए। इनमें से 60 दुकानों को प्रथम चरण में रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नगर परिषद के एमई ब्रिजेश हुड्डा ने बताया कि पालिकाओं की भूमि जो कि तहबाजारी पर है, दुकान, मकान जो किराये, लीज, लाइसेंस फीस, तहबाजारी पर 31 दिसंबर 2020 को 20 साल से अधिक अवधि से व्यक्ति, एंटिटी के कब्जे में है, इस पालिसी के अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं।












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