हरियाणा सरकार का फैसला, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 80 से कम कर्मचारियों पर नहीं होगी लागू
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में संशोधन कर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के फैसले के तहत अब ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 80 से कम कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। प्रदेश में इस नीति को लागू करने को लेकर हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्ष के प्रबंधन निदेशक सहित हरियाणा सरकार के बोर्ड और निगम प्रशासन को एक पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, राज्य सरकार ने 300 या उससे अधिक कैडर वाले पद के लिए मंत्री परिषद की मंजूरी के साथ स्थानांतरण नीति का एक ऑनलाइन मॉडल पेश किया है। जिसके बाद 300 से कम कैडर संख्या वाले पद के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण इस संबंध में विभिन्न विभागों से आए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही थी। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक संबंधित विषय पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक अब 80 या उससे अधिक कैडर वाले पदों के लिए ही ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होगी।
इससे पहले अप्रैल महीने में सरकार ने संख्या को घटाकर 300 किया था, जिसके अनुसार राज्य में जिस भी पद पर कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे ज्यादा होती, तभी ऑनलाइन ट्रांसफर होते। बता दें कि, अभी तक करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया कि, कैडर संख्या 500 से घटाकर 300 करने के बाद अब 10 और विभाग ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में आ जाएंगे।