हरियाणा के 8 जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का होगा निर्माण
चंडीगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव भण्डारण व्यवस्था को बेहतर करने की योजना से जुड़ा है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हैफेड द्वारा राज्य के 8 जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 'नाबार्ड' से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को अनुमति दी गई। सरकार की ओर से कहा गया कि, सहकारिता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के बाद राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
राज्य में जो गोदाम बनेंगे, उनका निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला व हिसार, जिला भिवानी के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी व निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा।
मंत्रिमंडल की ही बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ''हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986'' की धारा-6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि 'बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।'