हरियाणा सरकार भर्तियों में पेपर लीक पर हुई सख्त, अब 10 साल तक कैद और कम से कम 10 लाख जुर्माना

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्‍य में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्‍त हो गई है। सरकार ने इस संबंध में हरियाणा विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इसमें पेपर लीक पर 10 साल की कैद व 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। इस बारे में हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने जानकारी दी। विभाग की ओर से बताया गया कि, हरियाणा में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में पेपर को लीक पर राज्‍य करी मनोहरलाल सरकार ने सख्‍त रुख अपनाया है। पेपर लीक को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कड़ा कानून लेकर आई है। राज्‍य सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया है। विधानसभा पटल पर रखे गए हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2021 के मुताबिक संगठित अपराध की स्थिति में सात साल से दस साल तक की कैद और न्यूनतम दस लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में संपत्ति कुर्क होगी।

Haryana government will action on paper leak in recruitment, now huge fine and many years jail

विधानसभा पटल पर रखा हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, आज होगा पारित
इससे राज्‍य में पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बता दें कि राज्‍य में प्रतियोगिता परीक्षाओं और भर्तियों के लिए होनेवाली परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनएं लगातार हो रही हैं। इस कारण कई पेपर ऐन समय पर रद करने पड़े हैं। हाल में ही कांस्‍टेबल भर्ती के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हो गया। इस कारण इसे रद करना पड़ा। यह मामला काफी गर्मा गया और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई।

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यह विधेयक विधानसभा में आज पारित किया जाएगा। मानसून सत्र के दूसरे दिन कुल चार विधेयक सदन में रखे गए। इनमें पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक-2021, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2021 और हरियाणा परिवार पहचान विधेयक-2021 शामिल हैं।

हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक के मुताबिक अगर कोई परीक्षार्थी पेपर लीक करने का प्रयास करता है तो उसे दो साल तक की सजा या पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ या निरीक्षण दस्ते को ड्यूटी में बाधा डालने पर भी यही सजा मुकर्रर की गई है। परीक्षा ड्यूटी से जुड़े लोग अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सात साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कानून को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो आगामी दो वर्षों के भीतर इसके उपबंधों में बदलाव किया जा सकेगा।

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