खट्टर सरकार की नई पहल, हरियाणा में अब विवादास्पद संपत्ति की कैटेगरी अलग से बनेगी, 5554 गांवों की ड्रोन मैपिंग

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में विवादास्पद संपत्ति की कैटेगरी अलग से बनेगी। राज्य में सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों व जिला परिषदों से अलग किया जाएगा। जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के मुताबिक, हरियाणा में 5554 गांवों की ड्रोन मैपिंग का काम पूरा भी हो गया है। कई जिलों में सभी गांवों में ड्रोन इमेजिंग हो चुकी है। रेवाड़ी की तरह भिवानी व महेंद्रगढ़ जिले भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि, प्रदेश के 11 जिले जल्द ही लाल डोरा मुक्त हो जाएंगे। शेष जिलों को छह महीने में लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य है।हाल ही में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये सभी जिलों के उपायुक्त भी इस बैठक से जुड़े। प्रदेश के 345 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जा चुका है। लाल डोरा क्षेत्रों के लिए 30 मार्च तक कुल 43 हजार 166 टाइटल डीड पंजीकृत हुए हैं। इन संपत्तियों के लेन-देन के लिए अब वेब हेलरिस के माध्यम से पंजीकरण उपलब्ध है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि, ने कहा कि चकबंदी का कार्य हर 50 साल के बाद दोबारा किए जाने की जरूरत है और चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाए। सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई-भूमि पोर्टल के रूप में एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया गया है। सीएम ने पंचकूला के डीसी को निर्देश दिए कि जिले के मोरनी ब्लॉक में ड्रोन मैपिंग का कार्य एक महीने के अंदर पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस काम के लिए 10 और ड्रोन मुहैया करवाए जाएं ताकि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध हो जाए। स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआईसी द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल बनाया गया है। अब तक 5318 विवाद पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 2760 का निपटान किया जा चुका है। नए डीड अप्वाइंटमेंट एवं रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अप्वाइंटमेंट की बुकिंग और डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। आधार नंबर न होने के कारण एनआरआई को अप्वाइंटमेंट की बुकिंग में दिक्कत आ रही है, इसलिए उनके मामले में पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया गया है। अगर विक्रेता एनआरआई है तो अप्वाइंटमेंट बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा उसका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हर तरह की संपत्ति को आइडी दी जाएगी, चाहे निजी हो या सरकारी। सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों व जिला परिषदों से अलग किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस संपत्ति पर कोई विवाद न हो। सभी विवादास्पद संपत्ति की अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा।

जमीन का मूल्यांकन गांव के बजाय एकड़ के हिसाब से करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई-भूमि पोर्टल शुरू किया गया है। पंचकूला के उपायुक्त को मोरनी ब्लाक में ड्रोन मैपिंग का कार्य एक महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। महकमे को दस और ड्रोन मुहैया कराए जाएंगे ताकि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध हो जाए।

जमीन पर स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआइसी द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल बनाया गया है। अब तक 5318 विवाद पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 2760 का निपटान किया जा चुका है। नए डीड अप्वाइंटमेंट एवं रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अप्वाइंटमेंट की बुकिंग और डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पास आधार नंबर नहीं होने के कारण उनके लिए पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया गया है। अगर विक्रेता एनआरआइ है तो अप्वाइंटमेंट बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा उसका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा।

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