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ममता बनर्जी Vs प्रियंका टिबरेवाल: कलकत्ता HC ने भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

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कोलकाता, 28 सितंबर। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए जारी घमासान के बीच भवानीपुर की सीट पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि भवानीपुर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल के बीच सीधी टक्कर है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुके हैं, अब 30 सितंबर को वोटिंग होनी है।

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West Bengal Calcutta High Court refuses to stay Bhawanipur bypoll

गौरतलब है कि भवानीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में चुनाव आयोग के एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर उपचुनाव कराने का फैसला 'पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष आग्रह और संवैधानिक आवश्यकता पर विचार' करते हुए लिए गया है। याचिका में चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जताई गई और न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। वहीं, चुनाव आयोग ने याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक आवश्यकता शब्द के अर्थ को गलत तरीके से वर्णित करने की कोशिश कर रहा है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव हार चुकीं टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर पर जीत हासिल करना उनकी साख का सवाल बन गया है। वहीं दूसरी ओर, बीजेपी ने भी भवानीपुर सीट पर अपनी धाकड़ उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा है। वह ममता को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। सुवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ममता के लिए भी काम कर चुके हैं।

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English summary
West Bengal Calcutta High Court refuses to stay Bhawanipur bypoll
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