अयोग्यता याचिका पर बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा- भाजपा विधायक हैं मुकुल रॉय
कोलकाता, 08 जून: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए विधायक मुकुल रॉय की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अहम फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने फैसला सुनाया कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक हैं। बिमान बनर्जी का ये फैसला सुवेंदु अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के बाद आया है। जिसमें मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

कोलकाता हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले की समीक्षा करने को कहा था। बुधवार को, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक बने रहेंगे। बिमान बनर्जी ने कहा कि पेश किए गए तथ्यों और प्रमाणों से साफ है कि मुकुल रॉय फिलहाल बीजेपी में हैं। उन्होंने पार्टी नहीं बदली है. इस तरह से उनके विधायक पद खारिज करने का कोई मसला नहीं है।
अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा, "कलकत्ता एचसी ने मुझे मामले को निपटाने के लिए एक महीने की समय सीमा दी थी। मेरा स्पष्ट रूप से विचार है कि याचिकाकर्ता (सुवेंदु अधिकारी) अपने द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सामग्री को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में, मेरे पास 11.2.2022 को मेरे द्वारा पहले सुनाए गए उसी निर्णय को बरकरार रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
बता दें कि भाजपा के चुनाव चिह्न पर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुकुल रॉय ने पाला बदल लिया था। इस मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को ही दिया गया था। उसी मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर ने यह फैसला किया। मुकुल रॉय पिछले साल 11 जून को भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे।












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