Narada Case: कलकत्ता हाईकोर्ट आज करेगा नारदा घोटाले पर सुनवाई, TMC के 3 नेता समेत 4 गिरफ्तार

Narada Case: कलकत्ता हाईकोर्ट आज करेगा नारदा घोटाले पर सुनवाई, TMC के 3 नेता समेत 4 गिरफ्तार

कोलकाता, 27 मई: पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग केस में मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ गुरुवार को सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल के चार राजनेताओं में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के दो मौजूदा मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व विधायक सोवन चटर्जी शामिल हैं। 24 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार नेताओं को नजरबंद करने की अनुमति दी गई थी, जो इस मामले में आरोपी हैं।

Narada case

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अपील में कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आज के लिए तय की गई बड़ी बेंच की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी।

सीबीआई ने इस मामले में टीएमसी के तीन विधायक और एक पूर्व नेता को गिरफ्तार किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में 21 मई को अपने आदेश में, नारदा मामले के आरोपी दो मौजूदा मंत्रियों सहित चार टीएमसी नेताओं को जमानत देने और घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।

सीबीआई ने पिछले हफ्ते नारद घोटाले में चार टीएमसी मंत्रियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था।

जानिए नारदा स्टिंग केस के बारे में?

मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है, जिसे आमतौर पर नारद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। जिसको मैथ्यू सैमुअल (पत्रकार) द्वारा किया गया था। नारदा स्टिंग केस पश्चिम बंगाल में एक नारद न्यूज द्वारा स्टिंग ऑपरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 12 तत्कालीन टीएमसी मंत्रियों, नेताओं और एक आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आरोपी व्यक्तियों को बेनकाब करने के लिए मामले में स्टेंट ऑपरेशन टेप जारी किए गए थे।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2017 में अपने आदेश में मामले में सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारद टेप स्टिंग ऑपरेशन मामले की गहन, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद यह आदेश पारित किया था।

नारदा स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज के संस्थापक मैथ्यू सैमुअल ने किया था। मैथ्यू सैमुअल ने पश्चिम बंगाल में दो साल से अधिक समय तक नारदा न्यूज चलाया था।

नारदा स्टिंग ऑपरेशन को समाचार पत्रिका तहलका के लिए 2014 में कथित तौर पर आयोजित किया गया, यह 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से महीनों पहले एक निजी समाचार वेबसाइट नारदा समाचार पर चलाया गया था।

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