देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर ममता बनर्जी का बयान, कहा- मनमाने कदम उठा रहा गृह मंत्रालय
Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरसी हैं। उन्होंने बुधवार को दावा करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून के प्रावधानों को वापस लेने के नाम पर गृह मंत्रालय प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में अधिक गंभीर और मनमाने उपाय पेश कर रहा है।
उन्होंने अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के अपने प्रयासों में चुपचाप बहुत कठोर और कठोर नागरिक विरोधी प्रावधानों को लागू करने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट पर लिखा, "पहले राजद्रोह कानून था। अब उन प्रावधानों को वापस लेने के नाम पर वे प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में और अधिक गंभीर और मनमाने उपाय पेश कर रहे हैं, जो नागरिकों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।"
ममता बनर्जी ने लिखा- "भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे पढ़ रहे हैं। यह देखकर स्तब्ध रह गया कि इन प्रयासों में चुपचाप बेहद कठोर और कठोर नागरिक विरोधी प्रावधानों को लागू करने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पहले राजद्रोह कानून था; अब, उन प्रावधानों को वापस लेने के नाम पर, वे प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में और अधिक गंभीर और मनमाने उपाय पेश कर रहे हैं, जो नागरिकों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अधिनियमों को न केवल रूप में बल्कि भावना में भी उपनिवेशमुक्त किया जाना चाहिए। देश के न्यायविदों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से आपराधिक न्याय प्रणाली के क्षेत्र में लोकतांत्रिक योगदान के लिए इन मसौदों का गंभीरता से अध्ययन करने का आग्रह करें। संसद में मेरे सहयोगी इन मुद्दों को स्थायी समिति में उठाएंगे जब इन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अनुभवों के आलोक में कानूनों में सुधार की जरूरत है, लेकिन औपनिवेशिक अधिनायकवाद को दिल्ली में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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