कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, NHRC को बंगाल आने से रोकने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज
कोलकाता, जून 21। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें NHRC की टीम को पश्चिम बंगाल में आने से रोकने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि NHRC की टीम को पश्चिम बंगाल भेजने का आदेश भी हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने ही दिया था। हाईकोर्ट ने 18 जून को कहा था कि NHRC की एक टीम हिंसा की घटना की जांच करेगी और बेंच को रिपोर्ट पेश करेगी।
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हाईकोर्ट के आदेश से नाखुश थी ममत बनर्जी
कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसले ममता सरकार को रास नहीं आया और रविवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में बंगाल सरकार ने ये मांग की थी कि उस हिंसा को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई थी, इसलिए हाईकोर्ट इस आदेश को वापस ले ले।
भाजपा नेता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
आपको बता दें कि 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल, न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय बेंच ने ये आदेश दिया था कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटना की जांच के लिए NHRC की एक टीम बंगाल जाएगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हाईकोर्ट ने फैसला भाजपा की नेता प्रियंका टिबरेवाल की याचिका पर लिया था।
राज्य सरकार को कहा गया था जांच में सहयोग देने को
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहले तो राज्य सरकार लगे आरोपों को मान ही नहीं रही, लेकिन हमारे पास कई घटनाओं की जानकारी और सबूत हैं, इसलिए राज्य सरकार आरोपों को अनदेखा ना करे। अदालत ने राज्य सरकार को इस जांच में सहयोग करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें भाजपा के दो कार्यकर्ता मारे गए थे।