मकान मालिक ध्यान दें, उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले किरायेदारों को पहले अब करना होगा ये काम
उत्तराखंड:किरायेदारों को मूल थाने से लाना होगा सर्टिफिकेट
देहरादून, 22 जुलाई। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और दूसरे राज्य से आकर यहां किराए पर रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरुरी है। साथ ही जिन भी मकान मालिक के घर पर बाहरी राज्यों के लिए लोग किराए पर रह रहे हैं, तो आपको भी ये सावधान होना जरुरी है। नहीं तो आप पर उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर सकती है।उत्तराखंड पुलिस ने अब किरायेदार को अपने मूल थाने से चरित्र प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य कर दिया है। जो कि मकान मालिक को संबंधित थाने में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।

अपने मूल थाने से लाना होगा शपथ पत्र
उत्तराखंड पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को अब मूल थाने से शपथ पत्र लाना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति को अपने साथ लायी गयी उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक, प्रबन्धक, स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।
गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रदेश में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आकर कार्यरत और निवासरत व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार नए नियम का पालन न करने वालों पर निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बाहरी राज्यों को भेजे गये कतिपय सत्यापन प्रपत्रों पर सम्बन्धित बाहरी जनपद, थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है। इस संशोधन से सत्यापन प्रक्रिया सख्त बनेगी और संदिग्ध लोगों पर नजर रखकर कार्यवाही की जा जाएगी। मकान मालिकों पर सत्यापन न कराने पर 10-10 हजार रुपये का पुलिस एक्ट में चालान किया जाता है।
घर बैठे ऐसे होता है सत्यापन
किरायेदारों का सत्यापन करने के लिए थाने में जाकर ही कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए थाने में जाकर भी भौतिक तरीके से सत्यापन कराया जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के एप में भी आनलाइन तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पुलिस ने आनलाइन सुविधा भी दी है। सत्यापन करने के लिए आवेदकों को गूगल प्ले स्टोर में जाकर उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड कर यूजर आइडी तैयार करनी होती है। आइडी तैयार होने के बाद ऐप में सत्यापन कॉलम आएगा। इसमें किरायेदार व कर्मचारी के सत्यापन का विडो बना होगा। भवन स्वामी को किरायेदार विकल्प पर जाकर किरायेदार का नाम, पता, पहचान पत्र, फोटो अपलोड कर भवन स्वामी का नाम व पता डालना होगा। इसके बाद भवन स्वामी को टीएन नंबर मिलेगा, जिससे सत्यापन की पुष्टि हो जाएगी।












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