UK NEWS: अकेली महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, आत्मनिर्भर बनाने को मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार योजना का कमाल

UK NEWS पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कई महिलाएं अकेली रहती हैं, जो कि किसी कारण या समस्या की वजह से बिना परिवार के ही जीवन यापन करने को मजबूर हो जाती हैं। प्रदेश की धामी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है।

ऐसे में ऐसी महिलाएं जो अकेली हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार योजना चला रही है। उत्तराखंड सरकार अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार योजना को चला रही है।

UK NEWS Chief Minister Women s Self-Employment Scheme launched smiles faces single women empowering self-reliant

सरकार अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है। जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना लांच की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसाय स्थापित करने को महिलाओं को मात्र 25 प्रतिशत का योगदान देना होगा।

क्या काम किया जा सकता है

इस योजना के तहत निराश्रित महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, अविवाहित महिला, तलाकशुदा महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग महिला, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिला और अकेले बच्चों का पालन पोषण कर रही महिलायें ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बूटीक, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, टिफिन सेवा, जलपान सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, डाटा एंट्री आपरेटर, काल सेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे व्यवसाय कर सकती हैं।

16 मई 2025 को लिया फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 मई 2025 को एक अहम फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया, कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार खुद का काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये का लोन दे रही है। यहां सरकार आपको लोन तो 2 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, लेकिन आपको लौटाने सिर्फ 50,000 ही होंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से 75 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया।

पहले खाता खुलेगा
जानकारी के अनुसार, एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 25,000 रुपये में बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। सरकार की ओर से 2 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद लोन के लिए आवेदन किया जाएगा। लोन को मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें से 75% या डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी।

पैसा सीधे महिला लाभार्थी के खाते में आएगा
इस योजना के तहत सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा। प्रदेश सरकार की ओर से तीन किस्तों में एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए पैसा जारी किया जाएगा। यह पैसा सीधे महिला लाभार्थी के खाते में आएगा। इस योजना की मदद से अपना खुद का काम बड़ी ही आसानी के साथ शुरू कर सकतीं हैं। जिनमें ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी या दुकान जैसे छोटे व्यवसाय से चाहें तो शुरुआत कर सकतीं हैं।अधिक जानकारी के लिए आप msy.uk.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

पात्रता-

  • योजना के तहत महिलाएं मनचाहा व्यवसाय सिर्फ 25 हजार की रकम से शुरू कर सकती हैं बाकी के एक लाख 75 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप देगी।
  • उत्तराखंड की मूल या स्थायी महिला जिनकी उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच हो और पारिवारिक आय 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • उत्तराखंड की वही महिलाएं ही पात्र होंगी, जो किसी भी वजह से अकेली हैं। चाहे उन्होंने शादी न की हो और परिवार पर आश्रित न हों।
  • राज्‍य की विधवाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए अप्‍लाई कर सकती हैं।
  • ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या फिर घर में अविवाहित बेटी है तो वो भी एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकती हैं।

कैसे उठाएं योजना का लाभ-

  • अधिक जानकारी के लिए आप msy.uk.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
  • योजना का लाभ सीधे जिला स्तर से महिला सशक्तीकरण विभाग के जरिए आवेदन कर किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार भी अब अधिकारियों को ऐसे महिलाओं को चिह्रित कर योजना का लाभ दिला रही है।
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