भाटी हत्याकांड में बरी हुए यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को पलटा
भाटी हत्याकांड में बरी हुए यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को पलटा
नैनीताल, 10 नवंबर: दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत देते हुए यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को बरी कर दिया है। भाटी हत्याकांड मामले में 28 सितंबर को डीपी यादव समेत अन्य के खिलाफ आजीवन कारावास पर सुनवाई हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और डीपी यादव को इलाज के लिए 12 नवंबर तक शॉर्ट टर्म बेल भी दे दी थी।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी कर दिया है। बता दें, 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई कोर्ट ने महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव, करण यादव, पाल सिंह समेत अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की गई है, जिसपर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की।
बेहद चर्चित था मामला
उस वक्त भाटी हत्याकांड उत्तर प्रदेश का बेहद चर्चित मामला था। जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जानिए क्या है पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामला
पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप डीपी यादव समेत परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह पर लगा था। पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तबसे दोषी जेल में बंद हैं, हालांकि इन सभी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, महेंद्र भाटी के पुत्र ने भी अभियुक्तों की सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।












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