आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज,जानिए क्या है मामला
देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया।
मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे।
आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज 01 जुलाई को संपूर्ण भारत में लागू हो रहे 03 नए कानूनों के क्रियान्वयन का पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों और आम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
सीएम धामी ने इस दौरान दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल एव देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं थाना ऋषिकेश से कपिल गुप्ता,समाजसेवी से संवाद किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानो में लागू 03 नये कानून भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के सम्बंध में कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें आमजन को नये कानूनो की विशेषताओ तथा महिलाओ तथा बच्चो से सम्बन्धित प्रावधानो के सम्बंध में विस्तृत जानकारियां देते हुए, उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान हर वर्ग के लोगों ने गोष्ठी में प्रतिभाग कर जरुरी जानकारी जुटाई।












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