उत्तराखंड में घरेलू व कमर्शियल बिजली की जारी हुई नई दरें, जानिए अब कितने रुपए देने होंगे प्रति यूनिट बिल

देहरादून, अप्रैल 27: कोरोना काल में आर्थिक मोर्च पर जूझ रहे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू बिजली की नई दरें जारी कर दी है। यानी अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के लिए अधिक बिल चुकाना होगा। तो वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी बढ़ोत्तरी की गई है। बता दें कि हर महीने 101-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। अब तक इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3.75 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होता था।

electricity rates increased in all uttarakhand

खबरों के मुताबिक, 101 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के साथ ही फिक्स चार्ज भी अधिक देना होगा। ये बढ़ी हुईं दरें एक अप्रैल 2021 से लागू कर दी गई हैं। इस बात की जानकारी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने दी है। उपभोक्ता समय से बिल जमा करें, इसके लिए यूईआरसी ने छूट का प्रविधान भी किया है। इसके तहत बिल जारी किए जाने की तिथि से 10 दिन के भीतर उसका ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ता को बिल की कुल धनराशि में 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विद्युत नियामक आयोग के सदस्य एमके जैन ने बताया कि कोविड काल में प्रदेश के पांच लाख बीपीएल उपभोक्ताओं, हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, 100 यूनिट प्रति माह तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। न तो प्रति यूनिट कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही फिक्स चार्ज में कोई बदलाव किया गया है। अन्य श्रेणियों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर 3.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि 2021-22 के लिए बिजली की नई दरें जारी की, इसके मुताबिक हर महीने 101-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा, अब तक इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3.75 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होता था।

10 दिन के अंदर भुगतान करने पर मिलेगी छूट
201-400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5.50 पैसे के हिसाब से बिल देना होगा, अभी तक ये 5.15 पैसे प्रति यूनिट था। महीने में 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने वालों के लिए अब प्रति यूनिट 6.25 पैसे होगा, अब तक ये 5.90 पैसे प्रति यूनिट था। तो वहीं, यूईआरसी ने राहत देते हुए उपभोक्ताओं को छूट का प्रविधान भी किया है। इसके तहत बिल जारी किए जाने की तिथि से 10 दिन के भीतर उसका ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ता को बिल की कुल धनराशि में 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी अवधि में नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के माध्यम से बिल का भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी में भी इजाफा
कमर्शियल श्रेणी के 25 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए अब टैरिफ पांच रुपए अस्सी पैसा प्रति यूनिट होगा। अभी तक इसकी दर पांच रुपए पचहत्तर पैसा थी। 25 किलो वाट से ऊपर के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट पांच रुपये अस्सी पैसा की दर से बिल लिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए अभी तक पांच रुपए 60 पैसे की दर तय थी। 75 किलोवाट से ऊपर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पांच रुपए पचहत्तर पैसा प्रति यूनिट तय किया गया है जो अभी तक पांच रुपए पैंसठ पैसा था। इसी तरह औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी मामूली इजाफा किया गया है। 25 किलोवाट से अधिक अनुबंधित विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के लिए अब टैरिफ चार रुपये 30 पैसा होगा जो अभी तक चार रुपए पच्चीस पैसा था।

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