भाजपा विधायक पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंची उत्तराखंड हाईकोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड में एक भाजपा विधायक पर बलात्कार के आरोप लगाने वाली महिला अब हाईकोर्ट के द्वार पहुंच गई है। महिला द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले की 1 सितबंर को सुनवाई होगी।

विधायक पर दुष्कर्म के आरोप
संवाददाता ने बताया कि, महिला ने अपनी गिरफ्तारी व एफआईआर को निरस्त करने के खिलाफ यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एक सितंबर की तारीख दी है। साथ ही कोर्ट ने महिला व उक्त विधायक के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, महिला व उसके दो अन्य सगे लोगों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।

शिकायत में ये जिक्र किया
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि, लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला के पक्ष का यह भी कहना है कि विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़ित व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे।

विधायक पक्ष ने यह भी कहा
उधर, विधायक पक्ष द्वारा कहा गया है कि, उक्त महिला चाल-चलन ठीक नहीं होने के कारण हमने उसके हमारे घर आने पर रोक लगा दी थी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उस महिला ने भागकर शादी की थी और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस भी चला।

5 करोड़ की मांग वाली बात
विधायक पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त महिला ने फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की माँ है और उसकी 5 करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो महेश नेगी का राजनीतिक करियर ठप कर देगी और परिवार को भी बदनाम कर देगी।












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