यूपी में नए साल की पार्टी करने से पहले पढ़ें योगी सरकार की गाइडलाइंस, पहले लेनी होगी अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित होने वाली पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, नए साल की खुशी मनाने के लिए अगर आप कोई आयोजन करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही, किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में सौ लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है।

Yogi govts guidelines on celebrating new year

मुख्य सचिव के निर्देशों के मुताबिक, नए साल पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले जिलाधिकारी और कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को सूचना देनी होगी। पुलिस प्रशासन की अनुमति मिलने के समय आयोजक से उनके बारे में जानकारी ली जाएगी और कार्यक्रम में आने वालों लोगों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजक की ही होगी और इस बारे में सारी गाइडलाइन्स उनको बता दी जाएगी।

Yogi govts guidelines on celebrating new year

नियमों के मुताबिक, बंद या खुली जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक समय में 100 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। साथ ही, बंद कमरों में होने वाले आयोजनों में क्षमता से आधे लोग जमा हो पाएंगे और खुली जगहों पर क्षेत्रफल की क्षमता के 40 प्रतिशत से कम का उपयोग होगा। लोगों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवाश जैसी चीजों का ख्याल रखना अनिवार्य होगा।

प्रचार-प्रसार के माध्यम से जिलों में लोगों को नया साल घर में ही सेलिब्रेट करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। जहां भी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति मिलेगी वहां पुलिस की पेट्रोलिंग होगी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। कार्यक्रमों में कोरोना नियमों का पालन न करने या मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की निगरानी की जाएगी। आयोजनकर्ताओं को डीजे और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों को पालन करना होगा।

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