कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए योगी सरकार की नई गाइडलाइन, डीएम को रात्रि कर्फ्यू जैसे निर्णय लेने के अधिकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को भी पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और जिलों के डीएम को स्थानीय हालात को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू जैसे निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इस मामले में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के तहत जिलों में डीएम को कोरोना वायरस के हालात का आंकलन कर प्रतिबंधों को लागू करने की शक्ति दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर जिलों में हालात ज्यादा खराब होते हैं तो डीएम रात्रि कर्फ्यू, धारा 144 लगाने जैसे फैसले भी ले सकते हैं। साथ ही, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगहों पर थूकने जैसे नियमों को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Yogi Govt new guideline to control increasing coronavirus infection

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे लेकिन इसके बाद इसमें निरंतर कमी आती दिख रही है। कहा कि फेस्टिवल सीजन, ठंड और कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं कराने की वजह से मामले बढ़े हैं। कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय स्तर पर संक्रमण के मामलों को कम करने पर काम करना होगा और उनको इसके लिए जिम्मदारी देनी होगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराने और निगरानी रखने की विशेष आवश्यकता है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन को फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना लॉकडाउन को लागू नहीं किया जा सकेगा। रात्रि कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर लगाए जा सकते हैं।

Yogi Govt new guideline to control increasing coronavirus infection

मुख्य सचिव ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिग का सख्ती से पालन कराने पर ज्यादा जोर दिया और जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए। गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधाएं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा और किसी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग के तहत अब किसी के कोरोना वायरस संक्रमित मिलने के 72 घंटे के भीतर उनके संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य जगहों पर गतिविधियों में छूट दी गई है। बंद स्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता या ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकत्र होने की अनुमति दी गई है। वहां भी मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वाश जैसे नियमों का ध्यान रखना होगा। खुले मैदान में भी 40 प्रतिशत क्षेत्रफल के ही इस्तेमाल की इजाजत होगी। जहां कोरोना वायरस संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां एक समय में कर्मचारियों की संख्या को कम करने का फैसला लिया जा सकेगा। नई गाइडलाइन के तहत, प्रदेश में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

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