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OPINION: यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, उद्ममियों की हो गई दिवाली

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीसी) के अंतर्गत 154 क्षेत्रों को स्थानीय करों से मुक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है। यह नीति इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को नगर निकायों और जिला पंचायतों को करों का भुगतान करने से छूट देती है, जो इन परिसरों में संचालित व्यवसायों के लिए वित्तीय परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इस पहल को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिससे इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में दुकानें खोलने वाले व्यवसायों के लिए नगरपालिका कर का बोझ प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। इस विकास को व्यापारिक समुदाय से व्यापक स्वीकृति मिली है, क्योंकि यह यूपी के 154 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए परिचालन लागत को काफी कम करने का वादा करता है।

yogi adityanath

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर द्वारा यूपीएसआईडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बताया गया। शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग जैसे प्रमुख विभागों को भी इस नई नीति के बारे में जानकारी दी गई। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपीएसआईडीए को इन औद्योगिक क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं के रखरखाव और प्रावधान का काम सौंपा गया है, जो आवंटियों से एकत्र किए गए शुल्क से वित्तपोषित स्व-वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है।

सेवाओं और जिम्मेदारियों का दायरा स्पष्ट करना
प्रधान सचिव के निर्देश में आगे बताया गया है कि यूपीएसआईडीए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सीवेज सेवाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं बनाए रखी जाएं। इस पहल का उद्देश्य रखरखाव और नगरपालिका सेवाओं के प्रावधान पर लंबे समय से चले आ रहे विवादों और भ्रम को कम करना है, जो ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों को परेशान करते रहे हैं।

इसके अलावा, जारी किए गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव या वहां प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं के लिए कोई कर निर्धारण नहीं किया जाएगा। यह पिछली व्यवस्था से अलग है, जहां व्यवसायों को नगरपालिका और जिला पंचायत सेवाओं के वित्तीय रखरखाव में योगदान करने के लिए बाध्य किया जाता था।

परिचालन और रखरखाव को सुव्यवस्थित करना
यूपीएसआईडीए को अब इन क्षेत्रों के नियमित रखरखाव का काम सौंपा गया है, ताकि आवंटियों से मिलने वाले शुल्क से वित्तपोषित नगरपालिका सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य जिला पंचायतों या नगर निकायों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच पहले से उत्पन्न अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों से मुक्त होकर अधिक सामंजस्यपूर्ण परिचालन वातावरण को बढ़ावा देना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित लेकिन शहरी विकास विभाग द्वारा निर्मित बुनियादी सुविधाएं मौजूदा नियमों के अनुसार सुलभ रहेंगी।

आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि UPSIDA इन औद्योगिक टाउनशिप या क्षेत्रों की सीमाओं और मानचित्रों को चित्रित करेगा, जिससे इस नए कर-मुक्त दर्जे का व्यापक प्रचार सुनिश्चित होगा। इससे न केवल इन क्षेत्रों के भीतर रखरखाव और नगरपालिका सेवाओं को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, बल्कि व्यवसायों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उद्यमियों ने इस कदम की सराहना एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में की है, जिससे इन औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर अधिक अनुकूल परिचालन वातावरण की उम्मीद है।

इस पहल को एक सकारात्मक कदम के रूप में सराहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उत्तर प्रदेश को एक व्यावसायिक गंतव्य के रूप में आकर्षक बनाना है। योगी सरकार के इस फैसले को राज्य के उद्यमियों के लिए एक बड़े वरदान के रूप में देखा जा रहा है, जो निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए अधिक सुव्यवस्थित और लागत प्रभावी परिचालन ढांचे का वादा करता है।

UPSIDA के अंतर्गत आने वाले 154 औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम करों से छूट देने का योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह न केवल मौजूदा और भावी उद्यमियों को वित्तीय राहत प्रदान करता है, बल्कि इन क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं के प्रावधान और रखरखाव के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य अधिक कुशल और विवाद-मुक्त व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देना है।

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