ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज पूरी नहीं हो सकी बहस, अगली सुनवाई 30 मई को
ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज पूरी नहीं हो सकी बहस, अगली सुनवाई 30 मई को
वाराणसी, 26 मई: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज हिन्दू पक्ष और मस्जिद कमेटी के वकील की ओर से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। हालांकि शाम तक बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में 30 तारीख दी है। अब 30 मई, सोमवार को केस में आगे बहस होगी।

अदालत के बाहर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है। मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और यह बताने की कोशिश की कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है। इस पर हमने हस्तक्षेप किया और अदालत को बताया कि हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं। सोमवार को 2 बजे से फिर बहस होगी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है। गुरुवार को दोनों पक्षों ने तर्क और दस्तावेजों को सामने रखा। इस दौरान आधे घंटे तक मस्जिद कमेटी पक्ष की ओर से जिरह की गई। कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने वर्शिप एक्ट के हवाले से तमाम तरह ही दलीलें पेश की गईं। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने ज्ञानवापी परिसर में 1991 के पूर्व भी शृंगार गौरी के पूजन की जानकारी देते हुए वर्शिप एक्ट से अलग मामला बताया।












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