UP Voter List 2003: SIR ड्राफ्ट लिस्ट से नाम कट गया तो क्या करें? जानिए आपके पास क्या-क्या विकल्प हैं

UP Voter List 2003: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटने की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे तो 26 दिसंबर को पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी लेकिन इसे लेकर मतदाताओं में भ्रम और चिंता का माहौल है।

कई लोग यह सोच रहे हैं कि अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो क्या उनका वोट डालने का अधिकार खत्म हो गया है? क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? हालांकि, चुनाव आयोग ने इस पूरे मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है।

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आयोग के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कोई अंतिम सूची नहीं है और इसमें सुधार व बहाली के सभी विकल्प खुले हुए हैं। यानी अगर किसी का नाम गलती से कट गया है, तो उसके पास अब भी अपना नाम दोबारा जुड़वाने का पूरा मौका है।

ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब क्या है?

चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अंतिम सूची नहीं माना जाता। यह एक प्रारंभिक सूची होती है, जिसे जनता के सामने इसलिए जारी किया जाता है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े दावों और आपत्तियों के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाती है।

अगर ड्राफ्ट लिस्ट से नाम कट गया तो क्या करें?

अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऐसे मतदाता दोबारा नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि-

  1. वे उसी पते पर रहते हैं
  2. वे एक योग्य और वैध मतदाता हैं

इसके लिए पहचान और अपने पते से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, या अन्य मान्य दस्तावेज जमा करने होंगे।

सुनवाई का मिलेगा मौका

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल नाम काटकर लोगों को छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के ठीक बाद, यानी अगले 7 दिनों के भीतर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इस सुनवाई के लिए एक ERO (Electoral Registration Officer) और दो AERO (Assistant Electoral Registration Officers) नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि ये सुनवाई उसी मतदान केंद्र (Polling Station) पर होगी, जहां संबंधित मतदाता आमतौर पर वोट डालता है। इससे लोगों को दूर जाने की परेशानी नहीं होगी।

फाइनल लिस्ट अभी आनी बाकी

चुनाव आयोग ने दो टूक कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आधार पर किसी भी मतदाता को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तब तक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी।

मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें
  • अगर नाम नहीं है या गलती है, तो तय समय के भीतर आवेदन करें
  • सुनवाई की तारीख पर जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर पहुंचें

कुल मिलाकर, यूपी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से नाम कटने का मतलब यह नहीं है कि रास्ता बंद हो गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सुधार के लिए है, ताकि अंतिम सूची अधिक सटीक और निष्पक्ष हो सके।

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