UP Road Safety: सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ा एक्शन! सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों की खैर नहीं
UP Road Safety: सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान शुरू किया है। शनिवार से शुरू हुए इस अभियान में सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा समेत कई जिलों में अभियान तेज कर दिया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलों के आरटीओ और यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क पर खड़े मिले किसी भी वाहन पर तुरंत चालान किया जाए।

इस बारे में अपर परिवहन आयुक्त एके सिंह ने सभी जिलों को पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अभियान 28 फरवरी तक लगातार चलाया जाएगा।
ट्रक-ट्रॉली मिली तो होगी FIR
सड़क किनारे खड़े ट्रक, ट्रॉली या भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब यदि कोई भारी वाहन सड़क पर लावारिस हालत में खड़ा पाया जाता है, तो उसे तुरंत सीज कर दिया जाएगा।
इसके अलावा वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरों, डीएम और एसपी को जारी कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं।
हाल ही में वाराणसी में सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराकर पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके अलावा, अन्य जिलों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने यातायात नियमों को और कड़ा करने का निर्णय लिया है।
हाईवे पर विशेष सतर्कता के निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि हाईवे पर विशेष सतर्कता बरती जाए। यदि किसी वाहन में तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसे तुरंत हटाने की व्यवस्था की जाए ताकि यातायात बाधित न हो। इस मामले में अगर किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग विशेष अभियान भी चलाएगा। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर, बैनर और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को नियमों की जानकारी दी जाएगी।












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