यूपी में 30 अप्रैल तक हो जाएंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारियों में जुटा अयोग
UP Panchayat Elections, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए जाएं। ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। वहीं, हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पिछले साल दिसंबर से पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण टलते आ रहे थे। पंचायत चुनाव में हुई देरी को देखते हुए विनोद उपाध्याय नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा मई में चुनाव कराने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। हालांकि, याचि ने अपनी याचिका में पांच साल के अंदर पंचायत चुनाव न कराए जाने को आर्टिकल 243(e) का उल्लंघन माना था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने को वजह बताई थी।
कोर्ट में सरकारी तरफ से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने पक्ष रखा। वहीं, याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एम.एन भंडारी और जस्टिस आर.आर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। आदेश के तहत 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए जाएं। ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके।