UP News: उत्तर प्रदेश में शीघ्र शुरू होगी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा, सीएम योगी ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स-2024 सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेण्ट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शीघ्र तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए।
सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह एक साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद नागरिकों को काफी सुविधा होगी। लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। रजिस्ट्री कार्यालयों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक सम्पत्ति के रेण्ट एग्रीमेण्ट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के निर्देश दिए। इसके लिए अलग-अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेण्ट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स-2024 के अन्तर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेण्ट एग्रीमेण्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट-1908 के सेक्शन 18 और 89 के अन्तर्गत किसी भी डॉक्युमेण्ट के माध्यम से कराया जाए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों-डेवलपमेण्ट एवं इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथॉरिटीज को सेल डीड, एग्रीमेण्ट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही, पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए। पंजीकरण उपरोक्त प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
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