Abbas Ansari Bail News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC से अब्बास अंसारी को मिली जमानत, जेल से नहीं मिलेगी आजादी!

Abbas Ansari Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी, जो कि दिवंगत गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पंकज मिथल की पीठ ने यह जमानत दी।

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित मामले के कारण अब्बास को जेल से आजादी नहीं मिलेगी।

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनकी जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी थी। अब, कोर्ट ने माना कि मुकदमे का समापन होने में समय लग सकता है और चूंकि अब्बास अंसारी पहले से ही 1.5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानती बांड जमा करना होगा।

पूर्व मामलों में भी मिली थी जमानत
अब्बास अंसारी को पहले भी एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में उन पर आरोप था कि उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी के सेलफोन का इस्तेमाल कर गवाहों और अधिकारियों को धमकाया था। उस समय, वह चित्रकूट जिला जेल में बंद थे और अपनी पत्नी के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था।

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तीन पिछले मामलों के आधार पर दर्ज किया था। इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई 2023 को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अब्बास अंसारी को 4 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और वह तब से कासगंज जेल में बंद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में राहत प्रदान की है। कोर्ट ने यह माना कि मुकदमे के समाप्त होने में और समय लगेगा और चूंकि अंसारी लंबे समय से हिरासत में हैं, उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब्बास अंसारी के इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी भी जारी है, और उनके खिलाफ आरोपों की सत्यता को साबित करना अदालत की प्रक्रिया के तहत होगा।

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