अमनमणि त्रिपाठी मामले में CBI को बड़ा झटका, बरकरार रहेगी त्रिपाठी की जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी मामले में सीबीआई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की विधायक अमनमणि त्रिपाठी की जमानत याचिका को रद्द करने की अपील को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि अमनमणि त्रिपाठी अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे रद्द करने की सीबीआई ने अपील की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत को बरकरार रखा है और सीबीआई की याचिका को रद्द कर दिया है।

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कोर्ट में अमनमणि त्रिपाठी की ओर से कहा गया है कि पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु दुर्घटना की वजह से हुई है नाकि हत्या की गई है। चश्मदीद ने भी अपने बयान में यह कहा है कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जबकि सीबीआई इसे हत्या का मामला बताने पर तुली है। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद के बयान को दरकिनार किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से कहा गया है कि अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए।

सीबीआई ने कहा कि पीड़िता की मां सीमा सिंह को अमरमणि त्रिपाठी की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है, ऐसे में अमनमणि त्रिपाठी की याचिका को रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। । गौरतलब है कि अमनमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा सिंह की 9 जुलाई 2015 में संदि्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिससके बाद उनकी मां ने अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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