Abdullah Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्वार सीट पर उप-चुनाव रोकने से किया इनकार
सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।

Abdullah Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खाने के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी चली गई थी। इस मामले में अब्दुला आजम खान सुप्रीम कोर्ट चल गए थे और अपनी अयोग्यता पर रोक की मांग की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 10 मई को होने वाले चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे।
लेकिन, उसका परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा।
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जिसमें अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें, अब्दुल्लाह आजम खान को फर्जी प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।
दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी चली गई थी। इस फैसले के खिलाफ सपा नेता हाई कोर्ट गए थे वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके चुनाव आयोग ने इसके बाद विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की है।












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