लखनऊ में 14 नवंबर से 12 जनवरी तक धरने-प्रदर्शन पर लगी रोक, लागू हुई BNS की धारा 163, जानें वजह?
Section 163 of BNS in Lucknow: 14 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरने-प्रदर्शन पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने 14 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लागू की गई है।
इस संबंध में कमिश्नरेट लखनऊ ने जानकारी देते हुए बताया कि महत्वपूर्ण त्यौहर कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवल, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों-किसान संगठनों एव प्रदर्शनकारियों के मद्देनजर धारा 163 को लागू किया गया है।

इतना ही नहीं, विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार, कार्यक्रम, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं लखनऊ में आयोजित होंगी। ऐसे में बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और ग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा। आदेश के अनुसार, लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, उनपर रोक रहेगी।
तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना और मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा।












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